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 Up Kiran, Digital Desk: दिवाली के त्योहार से पहले पटाखों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि दिल्ली-NCR में दिवाली के मौके पर सिर्फ 'ग्रीन पटाखे' (Green Crackers) ही जलाए जा सकेंगे, और वो भी केवल तीन दिनों के लिए और दिन में सिर्फ दो घंटे की सीमित अवधि के लिए।

यह फैसला दिल्ली-NCR में हर साल दिवाली के बाद होने वाले खतरनाक प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लिया गया है।

क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश?सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत: कोर्ट ने बेरियम जैसे हानिकारक केमिकल वाले पारंपरिक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब बाजार में सिर्फ वही पटाखे बेचे और इस्तेमाल किए जा सकेंगे जो ग्रीन कैटेगरी के हों और जिनसे प्रदूषण कम होता है।

तारीख और समय भी तय: दिल्ली-NCR में लोग सिर्फ 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2025 के बीच ही पटाखे जला सकेंगे।

सिर्फ दो घंटे की मोहलत: इन तीन दिनों में भी पटाखे जलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक ही सीमित रहेगा। यानी, इन तीन दिनों में भी लोगों को सिर्फ दो-दो घंटे ही पटाखे जलाने की इजाजत होगी।

क्यों लिया गया यह फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि त्योहार मनाने का अधिकार जरूरी है, लेकिन यह किसी के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार की कीमत पर नहीं हो सकता। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली और आसपास के शहरों में हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। इसी गंभीर स्थिति से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अदालत ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं और अवैध पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखें।