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Up Kiran, Digital Desk: भारतीय रेलवे ने अपने इमरजेंसी कोटा (ईक्यू) नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। इन संशोधित नियमों का उद्देश्य जरूरतमंद यात्रियों को तत्काल टिकट उपलब्धता सुनिश्चित करना और इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा न्यायसंगत बनाना है।

इमरजेंसी कोटा, जिसे पहले 'वीआईपी कोटा' या 'एचओ कोटा' (हाई ऑफिशियल कोटा) के नाम से भी जाना जाता था, विशेष परिस्थितियों में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों, जैसे सरकारी अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक, बीमार व्यक्ति या आपात स्थिति वाले लोगों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं। लंबे समय से इन नियमों में सुधार और पारदर्शिता की मांग की जा रही थी ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके और वास्तविक आपातकालीन स्थितियों में यात्रा करने वालों को प्राथमिकता मिल सके।

हालांकि लेख में विशिष्ट बदलावों का विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन रेलवे के सूत्रों के अनुसार, इन परिवर्तनों का लक्ष्य यात्रियों को अब अधिक स्पष्टता प्रदान करना है कि इमरजेंसी कोटा के तहत कौन आवेदन कर सकता है और कैसे। इससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब खाली सीटों का आवंटन अधिक न्यायसंगत तरीके से होगा।

रेलवे मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इन संशोधनों से यात्रियों को बेहतर सेवा और आपातकालीन यात्रा में आसानी मिलेगी। यह बदलाव भारतीय रेलवे की सेवाओं को बेहतर बनाने और यात्रियों के अनुभव को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नए नियमों के प्रभावी होने के बाद, यात्रियों को आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रा के लिए सीटों की उपलब्धता को लेकर अधिक विश्वसनीयता मिल पाएगी।

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