दिल्ली के सीएम एवं AAP संरक्षण केजरीवाल को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली की एक कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल में उन्हें इंसुलिन मुहैया करवाने और डॉक्टरों से प्रति दिन 15 मिनट सलाह लेने की इजाजत मांगी थी। कथित आबकारी घोटाला केस में जेल में कैद अरविंद केजरीवाल की रोजाना अपने निजी डॉक्टर से 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राय-मश्वरा (स्वस्थ्य संबंधी) लेने की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सुप्रीमो की मांग खारिज कर दी है।
न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अपने आदेश में कहा कि केजरीवाल को जरुरी इलाज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि विशेष परिस्थितियों में जेल प्रशासन एम्स निदेशक द्वारा बनाई गई मेडिकल बोर्ड की सलाह लेकर इलाज सुनिश्चित कराया जाए। इसी के साथ कोर्ट ने एम्स को आदेश दिया है कि वो एक मेडिकल बोर्ड टीम बनाएं और ये बोर्ड दिल्ली के सीएम केजरीवाल के हेल्थ की जांच करेगी।
कोर्ट ने अपना आदेश में स्पष्ट किया है कि एके को इंसुलिन देने का निर्णय भी मेडिकल बोर्ड ही लेगा। और तो और उनकी डाइट और अरविंद केजरीवाल किस प्रकार का वर्कआउट हवालात में करेंगे? ये सबकुछ मेडिकल बोर्ड ही डिसाइड करेगा।
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