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Up Kiran, Digital Desk: देशभर के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज (शनिवार, 2 अगस्त 2025) वाराणसी (Varanasi), उत्तर प्रदेश से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi - PM-KISAN) योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे।  इस किस्त के तहत, देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को लगभग ₹20,500 करोड़ की सीधी वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में मिलेगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। 

PM-KISAN योजना: एक दृष्टि में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों (landholding farmer families) को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना है।  इस योजना के तहत, पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 मिलते हैं, जिसे ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में हर चार महीने में वितरित किया जाता है। ये किस्तें अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च की अवधि में जारी की जाती हैं।  इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि और संबंधित गतिविधियों के साथ-साथ अपनी घरेलू जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 

पिछले 19 किस्तों का सफर साल 2019 में लॉन्च होने के बाद से, PM-KISAN योजना ने अब तक 19 किस्तों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹3.69 लाख करोड़ ट्रांसफर किए हैं। यह किसानों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

कौन हैं इस योजना के पात्र लाभार्थी? (Eligibility Criteria)

PM-KISAN योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य पात्रता मानदंड (eligibility criteria) हैं:

भूमि स्वामित्व: आवेदक किसान के नाम पर खेती योग्य भूमि (cultivable land) होनी चाहिए। 

परिवार की परिभाषा: योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 'किसान परिवार' में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे (minor children) शामिल हैं, जिनके पास संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों (land records) के अनुसार खेती योग्य भूमि है।

भारतीय नागरिकता: लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।

ये लोग नहीं हैं योजना के लिए पात्र (Exclusion Criteria):

कुछ श्रेणियों के व्यक्ति PM-KISAN योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं:

संस्थागत भूमिधारक: जिनके पास संस्थागत भूमि है।

वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी: केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, या कार्यालयों के साथ-साथ उनके क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) और सरकार द्वारा संचालित स्वायत्त संस्थानों के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी

आयकर दाता: जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष (previous Assessment Year) में आयकर (Income Tax) का भुगतान किया है। 

पेशेवर: डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं। 

उच्च मासिक पेंशनर: ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी 

किस्त पाने के लिए ये अनिवार्य कदम:

किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें 20वीं किस्त मिले। इसके लिए कुछ अनिवार्य कदम हैं:

आधार-बैंक खाता लिंक: किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक खाते आधार (Aadhaar) से लिंक हों। आधार-आधारित डेटाबेस ही किस्त के भुगतान का एकमात्र आधार है।

ई-केवाईसी (e-KYC): योजना के लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य है। किसान PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर या अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) वाराणसी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और 2200 करोड़ रुपये की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यह इवेंट किसानों के लिए एक बड़ी राहत और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है। 

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