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Maintenance case: कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश ने एक मामले में अपनी हैरानी जताई, जिसमें एक पत्नी अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर रही थी। सुनवाई के दौरान जज को तब हैरानी हुई जब उन्हें पता चला कि ₹ 12,000 तनख्वाह वाला व्यक्ति अपने बच्चे के लिए दस हजार का भुगतान कर रहा है। कोर्ट की कार्यवाही का एक वीडियो ऑनलाइन व्यापक रूप से वायरल किया जा रहा है।

मामले में न्यायाधीश की टिप्पणी ने जीत लिया दिल

जज ने कहा, "सबसे पहले किसी व्यक्ति के 12,000 रुपये के तनख्वाह में से कोर्ट कैसे दस हजार रुपये भरण-पोषण के लिए दे सकता है। युवक की खुद का जीवन है. उसे जिंदा रहने के लिए महज दो हजार रुपए बहुत कम हैं।

कार्यवाही की शुरुआत में पत्नी के वकील ने जज को बताया कि गुजारा भत्ता मांगने के लिए याचिका दायर की गई है। फिर जज ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई राशि के बारे में पूछा। इस पर वकील ने कहा कि पत्नी को कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन बेटे के लिए 10,000 रुपये प्रति माह की अनुमति दी जाए। बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

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