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शराब घोटाले में अरेस्ट आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को ट्रायल आठ महीने में पूरा करने का आदेश दिया है। जज संजीव खन्ना और एसबी भट्टी की पीठ ने आज ये निर्णय सुनाया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, हमने कुछ पक्ष देखे हैं जो संदेहास्पद हैं, मगर 338 करोड़ ₹ ट्रांसफर की बात फिलहाल स्थापित होती दिख रही है। इसलिए हमने जमानत याचिका खारिज कर दी है।

याद दिला दें कि विशेष अदालत और HC से याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। जुलाई में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जज संजीव खन्ना और जस्टिस एसबी भट्टी की पीठ ने सीबीआई और ईडी दोनों ही मामले में सिसोदिया की अर्जी को खारिज किया है। 

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