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Up Kiran, Digital Desk: नए साल की शुरुआत के साथ ही भारत में पैन कार्ड धारक अपने पैन कार्ड की स्थिति जानने के लिए उत्सुक हैं। इससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि 31 दिसंबर, 2025 की समय सीमा से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करने पर वे निष्क्रिय हो जाएंगे। समय सीमा बढ़ाने के संबंध में कोई घोषणा नहीं होने के कारण, जिन उपयोगकर्ताओं ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। हालांकि, यदि आप इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि आपका पैन कार्ड सक्रिय है या नहीं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ता कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन अपने पैन कार्ड की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

अपने पैन की स्थिति जांचने के लिए, आपको अपना पैन नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर चाहिए। 

ऑनलाइन स्थिति जांचने के लिए इन चरणों का पालन करें। 

  • सबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में "पैन स्टेटस वेरिफाई करें" विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा, जहाँ आपको कुछ विवरण जैसे कि आपका पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर देना होगा। अपने पैन से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें। 
  • सभी विवरण भरने के बाद, जारी रखें पर क्लिक करें।
  • आपको एक OTP प्राप्त होगा, जिसे आपको दर्ज करना होगा। अब, 'Validate' विकल्प पर क्लिक करें। 
  • कुछ ही समय बाद, आप अपने पैन कार्ड की पूरी स्थिति देख पाएंगे। इससे स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आपका पैन सक्रिय है या निष्क्रिय। 

पैन कार्ड की स्थिति की जांच करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि पैन और आधार कार्ड निर्धारित समय सीमा के भीतर लिंक नहीं किए जाते हैं, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। इससे वित्तीय नुकसान के साथ-साथ कई आवश्यक दैनिक कार्यों को करने में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। 

यदि पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं हैं तो निम्नलिखित लेनदेन की अनुमति नहीं है: 

  • बैंक खाता खोलना; 
  • डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करना; 
  • म्यूचुअल फंड यूनिटों की खरीद; 
  • किसी बैंक या डाकघर में एक ही दिन में 50,000 रुपये से अधिक की नकद जमा राशि; 
  • एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक के बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर की नकद खरीद; और 
  • 10,000 रुपये से अधिक का कोई भी बैंक लेनदेन।