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Up Kiran, Digital Desk: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ठाणे की एक अदालत में मानहानि के एक मामले में पेश हुए। यह मामला साल 2023 में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर की गई उनकी एक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया और ‘नॉट गिल्टी’ की दलील पेश की।

यह मानहानि का मामला स्थानीय आर.एस.एस. कार्यकर्ता और सावरकर अनुयायी विवेक विचारे ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपनी एक टिप्पणी से वीर सावरकर का अपमान किया है, जिससे उनकी और उनके समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

राहुल गांधी ने उस समय कथित तौर पर कहा था, "मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। मैं माफी नहीं मांगूंगा।" यह टिप्पणी महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बनी थी, क्योंकि सावरकर वहां एक सम्मानित और संवेदनशील व्यक्तित्व हैं।

कोर्ट में पेशी के दौरान राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेत्तीवार भी मौजूद थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई, 2024 को होगी।

इस मामले को राजनीतिक गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के बीच की सीमा को भी निर्धारित करने वाला हो सकता है। राहुल गांधी पहले भी ऐसे ही मानहानि के मामलों का सामना कर चुके हैं, जिनमें 'मोदी सरनेम' से जुड़ा मामला काफी सुर्खियों में रहा था। इस बार, सावरकर पर उनकी टिप्पणी ने एक नया कानूनी और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

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