रेलवे ने जरूरी नियम में किया बदलाव, बच्चों संग यात्रा करने पर नहीं मिल पाएगा ये बेनिफिट!

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यदि कोई बच्चा रेल यात्रा के दौरान हाफ टिकट खरीदता है तो उसे इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा. रेलवे के मुताबिक, बीमा का फायदा पूरा किराया चुकाकर सीट बुक करने पर ही मिलेगा। साथ ही रेलवे ने रेल यात्री अल्टरनेटिव इंश्योरेंस का प्रति यात्री प्रीमियम एक अप्रैल से बढ़ाकर 45 पैसे कर दिया है।

रेलवे की माने तो, रेल यात्री वैकल्पिक बीमा स्कीम का फायदा केवल ई-टिकट बुक कराने वाले लोगों को मिलेगा। यानी रेलवे के टिकट काउंटर, प्राइवेट बुकिंग काउंटर या दलाल से खरीदे गए टिकट पर बीमा योजना लागू नहीं होगी। रेल की सभी कटेगी एसी- वन, टू, थ्री स्लीपर, बर्थ आदि के कन्फर्म, आरएसी टिकट पर ये सुविधा लागू होगी। वेटिंग लिस्ट के रेल यात्री बीमा योजना के एलिजिबल नहीं होंगे।

बता दें कि ऑनलाइन टिकट बुक कराते वक्त रेल यात्री को इंश्योरेंस प्लान के ऑप्शन को चुनना होता है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से रेल यात्री के फोन और ई-मेल आईडी पर मैसेज आता है। किसी वजह से रेल बदले हुए मार्ग पर चलाई जाती है तब भी यात्री को बीमा कवर मिलेगा।

बता दें कि रेल यात्री की मौते होने पर 10 लाख रुपए, आंशिक विकलांग होने पर 7.5 लाख और अस्पताल में घायलों का उपचार कराने पर दो लाख रुपये आश्रित को दिए जाते हैं। इसके साथ साथ, 10 हजार रुपए सड़क परिहवन के लिए पेमेंट किया जाता है।

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