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Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा और प्रभावी निर्णय लिया है। अब राज्य में दोपहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटी खरीदने पर सिर्फ वाहन ही नहीं, बल्कि दो हेलमेट भी खरीदने होंगे। इस नए नियम का उद्देश्य सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को कम करना है।

कड़े नियमों का पालन
अब यदि आप यूपी में बाइक या स्कूटी खरीदते हैं, तो यह जरूरी होगा कि आपके पास चालक और सहचालक दोनों के लिए ISI मार्क वाला हेलमेट हो। बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित भी किया जा सकता है।

वाहन डीलरों की भूमिका
सरकार ने इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए वाहन डीलरों पर भी जिम्मेदारी डाल दी है। अब कोई भी डीलर तब तक बाइक या स्कूटी नहीं बेच सकेगा जब तक वह ग्राहक को दो ISI प्रमाणित हेलमेट उपलब्ध न कराए। ध्यान रहे कि इन हेलमेट्स की कीमत वाहन खरीदार को ही चुकानी होगी।

बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का असर
उत्तर प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार ने यह कदम उठाया है, विशेषकर दोपहिया वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा चिंता का विषय बन चुका है। यह समस्या न केवल आम जनता की जान को खतरे में डाल रही है, बल्कि इससे सरकार पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जो मुआवजे के रूप में आता है।

क्या कहते हैं अधिकारी?
परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने राज्य के सभी दोपहिया वाहन विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे हर बिक्री के साथ दो ISI मार्क हेलमेट देना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही डीलरों को यह प्रमाण देना होगा कि उन्होंने इस नियम का पालन किया है। वाहन की पंजीकरण प्रक्रिया में इन प्रमाणपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।