नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दाखिल दूसरी जनहित याचिका को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर उपराजयपाल या राष्ट्रपति फैसला लेने में सक्षम हैं और उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और उपराजयपाल के पास प्रार्थना पत्र देंगे। बताते चलें कि हाईकोर्ट ने इससे पहले भी केजरीवाल को पद से हटाने वाली एक याचिका खारिज कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गत 21 मार्च को प्रवर्त निदेशालय ( ईडी ) ने गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल, केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका पर तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल की जमानत पर आज कोर्ट फैसला कर सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अरविन्द केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल के वकीलों के पास गुरुवार तक लिखित दलील देने का वक्त है। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया की याचिका पर हाईकोर्ट आज अपना आदेश जारी कर सकता है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावी के समय अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर देशभर में सवाल उठ रहे हैं।
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