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13 फरवरी से शुरू होने वाली पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। ये आदेश पटियाला की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नवरीत कौर सेखों ने जारी किए हैं। 2024 वार्षिक परीक्षाएं (ओपन स्कूल सहित) 13 फरवरी से 30 मार्च 2024 तक आयोजित की जा रही हैं। तदनुसार, बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड फरवरी/मार्च 2024 (ओपन स्कूल सहित) के लिए कक्षा आठवीं, दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं 3 फरवरी से 30 मार्च तक सवेरे 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित करेगा। बोर्ड द्वारा बनाए गए केंद्रों पर दोपहर तीन बजे तक परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। सीआरपीसी की धारा 144 बोर्ड द्वारा स्थापित सभी परीक्षा केंद्रों को कवर करती है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पटियाला की सीमा के भीतर रैलियां करने, बैठकें करने, नारे लगाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने, सभा करने, नारे लगाने, प्रदर्शन आदि करने से लोक शांति भंग होने तथा सरकारी व गैर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।

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