सीमा सचिन मामले में अब एटीएस जांच कर रही है। बता दें कि अपने चार बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा पहुंची पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को पिछले दिनों भारतीय कोर्ट ने 3 शर्तों पर जमानत दी थी। आईये जानते हैं उन शर्तों के बारे में।
इन शर्तों में सीमा को मिली थी बेल
न्यायालय ने सीमा हैदर को सशर्त जमानत दी थी. जज ने सीमा हैदर को आदेश दिया था कि लोकल पुलिस कर्मी को बिना जानकारी दिए वो हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगी. इतना ही नहीं न्यायाधीश ने सीमा को ये भी निर्देश दिया था कि अगर वो मौजूदा पते को बदलती है तो कोर्ट को इसकी खबर करनी होगी और बदले हुए पते की जानकारी भी साथ में देगी. जज ने तीसरी शर्त ये रखी थी कि अब वो भारत में कोई जुर्म नहीं करेगी।
आपको बता दें कि सीमा, सचिन और उनके ससुर यानि कि सचिन के पिता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल हुआ यूं है कि पुलिस की पूछताछ में ऐसे तमाम सवाल थे जिनका उत्तर मिलना मुश्किल था। या यूं कहें कि सचिन और सीमा ने दिया ही नहीं था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को पाक से कुछ इनपुट मिले और केस ATS पास चला गया। फिलाहल मामले की जांच जारी है।
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