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Up Kiran , Digital Desk: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पुलिस की ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ पहल के तहत एक झपटमारी (चोरी) के आरोपी को सीजेएम-16 की अदालत ने दोषी ठहराकर तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹3,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले का प्रारंभ और जांच का सिलसिला

घटना तिथि: 18 दिसंबर 2024

स्थान: अतरसुमा थाना क्षेत्र, धनपतगंज गाँव

विवरण: अभियुक्त वीरबल पुत्र जग्गी ने किसी घर का ताला तोड़कर किचन से एक प्लास्टिक की बोरी में रखी टोटी (माइक्रोवेव किचन चोरनी) चोरी की और फरार हो गया।

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर श्रीमान् योगेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में उप-निरीक्षक अनिल कुमार यादव ने अपराध स्थल से साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र दाखिल किया। करीब पाँच महीने की छानबीन और तकनीकी जांच के बाद अदालत में गवाहों और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा संख्या 918/2024 में आरोपी को दोषी पाया गया।

अदालत का निर्णय

अदालत: सीजेएम-16, सुलतानपुर

धाराएँ: भारतीय दण्ड संहिता की धारा 305, 317(2) एवं 331(3)

सजा:

साधारण कारावास: 3 वर्ष

अर्थदंड: ₹3,000

न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और चोरी की हमलावर प्रकृति को देखते हुए यह कठोर सजा सुनाई।

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ का प्रभाव

उत्तर प्रदेश पुलिस की मॉनिटरिंग सेल द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और अपराधियों को कठोर सजा दिलवाना है। इस अभियान के अंतर्गत:

तेजी से साक्ष्य जुटाना

मुकदमों का नियमित रिमांड और अदालती निगरानी

आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी

सुलतानपुर एसपी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन से स्थानीय स्तर पर अपराधियों में भय का वातावरण बना है, जिससे लगातार सजा-प्राप्ति दर बढ़ रही है।

नागरिकों के लिए संदेश

किसी भी प्रकार की चोरी, झपटमारी या अन्य अपराध के शिकार होने पर तुरंत नजदीकी थाना या हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दें।

पुलिस की सक्रियता और सहयोग से ही अपराधी न्याय के कटघरे में लाए जा सकते हैं।

इस फैसले से साफ संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती या किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधी जेल की सजा से बच नहीं सकेंगे।

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