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Tahir Hussain bail: सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम प्रत्याशी और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 29 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रचार करने के लिए हिरासत पैरोल दे दी। अदालत ने कहा कि हुसैन को हिरासत पैरोल के लिए सभी खर्च वहन करने होंगे, जिसमें उनके साथ तैनात किए जाने वाले दिल्ली पुलिस अधिकारियों और जेल वैन और एस्कॉर्ट खर्च शामिल हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हुसैन को जेल मैनुअल के अनुसार 12 घंटे के लिए लगभग 2 लाख रुपये का खर्च जमा करने पर जेल से रिहा किया जाएगा। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। हालांकि, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला की खंडपीठ ने विभाजित फैसला दिया था।

जज पंकज मित्तल हुसैन को जमानत देने के पक्ष में नहीं थे, जबकि न्यायमूर्ति अमानुल्लाह का मानना ​​था कि कुछ शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है।

बाद में विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक विशेष पीठ का गठन किया। इस विशेष पीठ में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता शामिल हैं।

आपको बता दें कि हुसैन फरवरी 2020 में हुए दंगों के एक मामले में आरोपी हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़ा है।