
भोपाल, 19 मई 2025: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कोर्ट ने मंत्री के बयान को अनुचित बताते हुए उनकी माफी को 'दिखावटी मगरमच्छ के आंसू' करार दिया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मंत्री की गिरफ्तारी पर तत्काल राहत दी गई है, लेकिन जांच प्रक्रिया जारी रहेगी।
कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी, के खिलाफ मंत्री के बयान ने देशभर में विवाद खड़ा कर दिया। मंत्री ने उन्हें 'आतंकवादियों की बहन' कहकर संबोधित किया था, जिससे न केवल सेना के अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंची, बल्कि पूरे सैन्य समुदाय में आक्रोश फैल गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए SIT गठित करने का आदेश दिया है, जो मंत्री के बयान की जांच करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की राजनीतिक दबाव नहीं आने दिया जाएगा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी।
इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय न्यायपालिका और सेना की गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया अब SIT के माध्यम से आगे बढ़ेगी, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इस विवाद का उचित समाधान निकलेगा।
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