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Punjab News: जिला मजिस्ट्रेट बठिंडा ने ICDC 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में अलग अलग प्रतिबंधों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। तदनुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शादियों, पटाखों और अन्य समारोहों में आग्नेयास्त्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

इस बीच आदेश के मुताबिक जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग पानी की टंकियों या ऊंचे स्थानों पर चढ़ जाते हैं, जिससे वे खुद को या आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा शरारती तत्व टंकी पर चढ़कर पीने के पानी में जहरीला या खतरनाक पदार्थ मिला सकते हैं, जिससे आम लोगों को नुकसान हो सकता है। ऐसे शरारती तत्वों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को भी पानी की टंकी या ऊंचे स्थानों पर चढ़ने से मना किया गया है।

आदेशों के मुताबिक जिले में ट्रैक्टर-ट्रॉली या अन्य वाहनों से बिना ढके मिट्टी या अन्य सामग्री परिवहन करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। सेंट्रल जेल बठिंडा के 500 मीटर के दायरे में ड्रोन कैमरों का संचालन/उड़ान और जेल के आसपास (मुख्य सड़क को छोड़कर) रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध है।

इसके साथ ही जिले के सभी पीजी (पेइंग गेस्ट) मालिकों को आदेश दिया गया है कि वे अपने किरायेदारों/छात्रों का रजिस्ट्रेशन और सत्यापन संबंधित पुलिस स्टेशन/सांझ केंद्र में करवाएं। इससे असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

पीजी मालिकों को अपने परिसर में अग्निशामक यंत्र और सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है ताकि छात्रों/किरायेदारों की आड़ में कोई शरारती तत्व समाज की शांति को भंग न कर सके। ये आदेश 7 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।

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