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Up Kiran,Digitl Desk: अपने सुरों से लाखों दिलों को जीतने वाले मशहूर सिंगर कुमार सानू को अब कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अगर कोई उनकी आवाज़, गाने के स्टाइल, या यहाँ तक कि उनके ख़ास hát के अंदाज़ का गलत इस्तेमाल करने की सोच भी रहा था, तो अब सावधान हो जाइए. दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगर के 'पर्सनालिटी' और 'पब्लिसिटी राइट्स' को बचाने का फ़ैसला सुनाया है, और सोशल मीडिया से आपत्तिजनक वीडियो हटाने के आदेश भी दिए हैं.

क्या थी कुमार सानू की शिकायत: कुमार सानू ने अपनी याचिका में कहा था कि कुछ लोग उनके नाम, आवाज़, hát की ख़ास तकनीक, हाव-भाव, उनकी तस्वीरों और यहाँ तक कि उनके ऑटोग्राफ़ का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. उनका आरोप था कि वे इन चीज़ों का व्यावसायिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों के बीच कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है. सिंगर को यह भी चिंता थी कि इस तरह अनधिकृत इस्तेमाल से उनकी पब्लिक इमेज और छवि को नुक़सान पहुँच सकता है.

उन्होंने अपनी याचिका में यह भी बताया कि यह सब कॉपीराइट एक्ट के तहत मिलने वाले उनके 'नैतिक अधिकारों' (moral rights) का भी उल्लंघन है.

कोर्ट का फ़ैसला: 'हर हाल में होगी रक्षा'

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की सिंगल बेंच ने सानू की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने माना कि सिंगर के अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों (personality and publicity rights) की रक्षा करना बेहद ज़रूरी है.

कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि वे एक विस्तृत अंतरिम निषेधाज्ञा (interim injunction) आदेश जारी करेंगे, जो कुमार सानू के इन हक़ों को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा. साथ ही, कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐसे आपत्तिजनक वीडियो और सामग्री को तुरंत हटाने का भी आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चार प्रोफाइल के ख़िलाफ़ सानू ने शिकायत की थी, और 334 URLs, जिनमें कथित तौर पर गलत जानकारी थी, अब अनुपलब्ध (unavailable) हैं. लेकिन कोर्ट का यह फ़ैसला भविष्य में किसी भी तरह के दुरुपयोग के ख़िलाफ़ एक मज़बूत चेतावनी है.