Up Kiran, Digital Desk: आजकल आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक अहम दस्तावेज बन चुका है। यह न केवल पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है, बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इसकी अहम भूमिका है।
अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत दर्ज है, तो यह PM-Kisan (6 हजार की मदद) जैसी योजनाओं से मिलने वाली राशि में रुकावट डाल सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब योजना की किस्तें केवल उन्हीं किसानों के खातों में भेजी जाएंगी जिनके आधार कार्ड का नाम उनके अन्य दस्तावेजों से मेल खाता हो। अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है, तो यह समय रहते सुधार लेना आवश्यक है।
आधार कार्ड में नाम कैसे अपडेट करें: ऑनलाइन तरीका
UIDAI की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (https://uidai.gov.in) पर जाएं। वहां “My Aadhaar” सेक्शन में जाकर "Update Aadhaar Online" पर क्लिक करें।
लॉगिन करें: अब अपने आधार नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करें।
नाम अपडेट करें: लॉगिन के बाद आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। यहां से "Name" का विकल्प चुनें और नया नाम सही स्पेलिंग के साथ दर्ज करें। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
शुल्क का भुगतान: नाम अपडेट करने के लिए ₹50 का शुल्क लिया जाएगा। भुगतान के बाद एक Update Request Number (URN) मिलेगा, जिससे आप अपने अपडेट की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
आधार कार्ड में नाम सही करना क्यों जरूरी है?
आधार कार्ड का नाम अगर बैंक खाता या अन्य सरकारी दस्तावेजों से मेल नहीं खाता, तो इससे धोखाधड़ी और गलत लाभ लेने का खतरा रहता है। इसलिए, PM-Kisan जैसी योजनाओं का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जिनका आधार कार्ड, बैंक खाता और राजस्व रिकॉर्ड में नाम समान हो। इस वजह से आधार कार्ड में नाम सही करना जरूरी है ताकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ बिना रुकावट के मिल सके।
आधार कार्ड में नाम अपडेट करने के लिए जरूरी दस्तावेज
आधार में नाम सुधार के लिए UIDAI ने कुछ दस्तावेजों को वैध माना है। इनमें शामिल हैं:
पासपोर्ट
पैन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो ID
बैंक पासबुक या स्टेटमेंट
राशन कार्ड
पेंशन कार्ड
इनमें से किसी भी दस्तावेज को आप आधार अपडेट करने के लिए अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि दस्तावेजों में नाम और फोटो स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
नाम बदलने की लिमिट
UIDAI के अनुसार, आप एक साल में सिर्फ दो बार नाम अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, नया नाम पहले से दर्ज नाम से ज्यादा भिन्न नहीं होना चाहिए। यदि आप शादी या किसी अन्य कारण से नाम बदलना चाहते हैं, तो आपको संबंधित प्रमाण पत्र भी देना होगा।
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