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Up Kiran, Digital Desk: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना ऐश्वर्या की इजाजत के उनके नाम, उनकी तस्वीरों या आवाज का इस्तेमाल व्यावसायिक फायदे के लिए नहीं कर सकता। इसे 'पर्सनैलिटी राइट्स' यानी व्यक्तित्व के अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है।

क्या था पूरा मामला:कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम, फोटो और यहां तक कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई उनकी फेक पोर्नोग्राफिक तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी के खिलाफ ऐश्वर्या ने अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत ने क्या कहा: जस्टिस तेजस कारिया ने इस मामले पर बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल उनकी इजाजत के बिना किया जाता है, तो इससे न केवल उन्हें आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि यह उनके सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर भी हमला है।

कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा, "अदालत किसी के व्यक्तित्व के अधिकारों के ऐसे अनधिकृत शोषण पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। हम पीड़ित पक्ष की सुरक्षा करेंगे ताकि उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान को रोका जा सके।"

अदालत ने माना कि ऐश्वर्या ने पहली नजर में ही अपना केस साबित कर दिया है, इसलिए उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत अंतरिम रोक लगा दी गई है जो ऐसा कर रहे थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह रोक नहीं लगाई जाती, तो इससे ऐश्वर्या और उनके परिवार को ऐसा नुकसान होता जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती।

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