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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अशांति और दंगा फसाद करने वालों पर शिकंजा कसने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। उपद्रव करने के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की हुई छति की भरपाई नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक टीम बनाई जाएगी।

आज सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की चर्चा हुई। इस मौके पर मंत्रिमंडल उपद्रव फैलाने के मामलों में सख्ती से रोक लगाने के मकसद से इससे संबंधित कानून बनाने पर अपनी मुहर लगा दी है। स्ट्राइक, बंद, अशांति फैलाने व विरोध प्रदर्शन आदि के दौरान प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को भी क्षति पहुंचती है। इसकी भरपाई के लिए अब तक राज्य में कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। उपद्रव करने और अशांति फैलाने वालों पर राज्य सरकार अब सख्ती से पेश आएगी।

जानकारी के अनुसार, सरकारी या निजी हानि होने पर केस दर्ज होने की स्थिति में सर्किल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट संबंधित डीएम को प्रेषित करेंगे। डीएम की तरफ से गठित क्लेम ट्रिब्यूनल, कोर्ट कमिश्नर के जरिए से नुकसान का आंकलन करेगा, तत्पश्चात इस कानून के तहत संबंधित शख्स से वसूली की जाएगी।

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