अडानी ग्रीन एनर्जी कम्पनी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका. जानें वजह…

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जयपुर। देश के मशहूर औद्योगिक ग्रुप अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को राजस्थान हाईकोर्ट से मंगलवार को  बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से ग्रुप को आवंटित 6500 बीघा जमीन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।

राजस्थान के जैसलमेर में सोलर प्लांट के लिए राजस्थान सरकार की ओर से अडानी ग्रुप को आवंटित जमीन को लेकर मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट जस्टिस संगीत राज लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाते हुए जमीन आवंटन मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिये हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने साल 2018 में जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के गांव निराना में अडानी ग्रुप को यह जमीन आवंटित की थी। यहां 6500 बीघा जमीन पर सोलर प्रोजेक्ट तैयार होना था।


आपको बता दें कि अडानी ग्रुप को आवंटित यह जमीन पूर्व में गोडवण पक्षी विहार संरक्षित थी और कोर्ट ने इसी वजह से इसका आवंटन नियम विरुद्ध माना है। बरकत खान और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब यह फैसला सुनाया है। अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए जमीन आवंटन पर रोक लगाने की दलील पेश की।
वर्तमान में राजस्थान के सीमावर्ती जोधपुर संभाग के जिले अब सोलर हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा संयंत्र लग रहे हैं। साेलर एनर्जी प्लांट के चलते ये पूरा संभाग अपनी अलग पहचान बना रहा है। फलोदी के भड़ला प्लांट के बाद अब नोख इलाका सोलर हब के रूप में विकसित हो रहा है।  50 मेगावाट का प्लांट यहां पूर्व में ही चल रहा चल रहा है।

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