एक और गुड न्यूज- केंद्रीय कर्मियों को डबल फायदा, DA के बाद अब इसमें होगा इजाफा

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 17 % से बढ़ाकर 28 % करने को मंजूरी दी। हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलाउंस में भी वृद्धि के आधार पर वृद्धि मिलती है।

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास कई भत्ते होते हैं जो उनके वेतन से जुड़े होते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण भत्ता हाउस रेंट अलाउंस (HRA) है जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) नियमों के तहत प्रदान किया जाता है। अब सरकार इसमें भी इजाफा करेगी। 7वें वेतन आयोग भत्ते के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं:

HRA पात्रता उस शहर पर निर्भर करती है जिसमें केंद्र सरकार का कर्मचारी रहता है। सरकार ने शहरों/कस्बों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, अर्थात् एक्स, वाई और जेड। एक्स श्रेणी के शहर में रहने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, HRA की दर प्रति माह मूल वेतन का एक % 24 % होगा। वाई और जेड श्रेणियों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के % के रूप में प्रति माह HRA की दर क्रमशः 16 % और 8 % होगी।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार HRA की स्वीकार्यता निम्नानुसार होगी

HRA की दरें 5400 रुपये से कम नहीं होंगी। एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में क्रमशः 3600 और 1800। वित्त मंत्रालय ने 7 जुलाई, 2017 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-ई। II (बी) जारी किया, उक्त ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि एक्स, वाई और जेड श्रेणियों में से किसी एक में रहने वाले सभी कर्मचारियों के लिए HRA राशि यदि सरकारी अधिसूचना में निर्धारित नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता (डीए) 25 % से अधिक हो जाता है तो भी संशोधन के अधीन होगा।

अगर डीए 25 फीसदी से ज्यादा होता है तो नया HRA 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी हो जाएगा। इसे आगे बढ़ाकर 30 फीसदी, 20 फीसदी और आपके डीए का 10 फीसदी 50 फीसदी को पार कर जाएगा।

अब डीए 25% को पार कर गया है, यानी केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% कर दिया है, वित्त मंत्रालय के दिनांक 7 जुलाई 2017 के अनुसार, HRA केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 27 %, 18 % और 9 % हो जाएगा।

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