Azam Khan जेल से आ सकते हैं बाहर! जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐसा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही आजम के दो साल के लिए सीतापुर जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। आजम खान के खिलाफ दर्ज कुल 89 मामलों में से 88 में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।

Azam Khan

कहा जा रहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं होता है तो 89वें मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने में कोई बाधा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के साथ ही यह छूट दी है कि सपा नेता भी दो सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत दिए जाने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। अंतरिम जमानत तब तक जारी रहेगी जब तक अदालत सामान्य जमानत पर फैसला नहीं ले लेती। अगर अदालत आजम खान को सामान्य जमानत नहीं देती है तो अंतरिम जमानत अगले दो हफ्ते तक जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेंगी. आजम खान को 2 हफ्ते के अंदर नॉर्मल बेल के लिए अर्जी देनी होगी।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया। आदेश के हिस्से को पढ़ते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि यह अनुच्छेद 142 के आवेदन के लिए एक उपयुक्त मामला है।

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