खान सर को बड़ी राहत! पटना सिविल कोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत, जानें क्या है पूरा कोचिंग फायरिंग विवाद

खान सर को बड़ी राहत! पटना सिविल कोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत, जानें क्या है पूरा कोचिंग फायरिंग विवाद

देश के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान, जिन्हें लोग खान सर के नाम से जानते हैं, को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने फायरिंग मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इसी मामले में उनके दो निजी सुरक्षाकर्मियों को भी नियमित जमानत मिल गई है।

सुनवाई के बाद सुनाया गया फैसला

इस मामले में अदालत ने पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को प्रभारी प्रधान जिला जज की अदालत ने अपना आदेश जारी करते हुए खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को राहत प्रदान की।

किन आरोपों में दर्ज हुआ था मामला?

खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने पटना की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।

प्रधान जिला जज की अदालत ने 8 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। फैसला पहले 10 जुलाई को आना था, लेकिन अवकाश के कारण सुनवाई की नई तारीख 13 जुलाई तय की गई। उसी दिन अदालत ने जमानत मंजूर कर दी।

बॉडीगार्ड्स को भी मिली राहत

इस मामले में गिरफ्तार किए गए खान सर के दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका भी अदालत ने स्वीकार कर ली। इससे पहले अदालत उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत दे चुकी थी, जिसे अब नियमित जमानत में बदल दिया गया है।

जून में हुई थी फायरिंग की घटना

पूरा मामला जून 2026 में पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान में हुई एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ की थी। इसी दौरान सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा कथित तौर पर हवाई फायरिंग की गई थी।

वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 4 जून 2026 को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने खान सर, उनके दो सुरक्षाकर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।

जांच के दौरान दोनों सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अब अदालत के फैसले के बाद उन्हें भी जमानत मिल गई है। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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