नींद की गोलियां देकर दबाया था पति का गला: हत्याकांड की दोषी पत्नी को उम्रकैद
बिहार के रोहतास जिले में करीब चार साल पुराने चर्चित अमन कुमार हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। सासाराम स्थित तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीवन लाल की अदालत ने पति की हत्या में दोषी करार दी गई पत्नी पूनम कुमारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। दूसरी ओर, मामले में सह-आरोपी बनाए गए कथित प्रेमी कमलेश कुमार को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। फैसले के बाद मृतक अमन के परिजनों ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए संतोष जाहिर किया है।
यह सनसनीखेज वारदात चेनारी थाना क्षेत्र के नरैना गांव में 13 अक्टूबर 2022 को हुई थी। मृतक के पिता मुरली मनोहर सिंह ने चेनारी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार, पूनम ने पहले सुनियोजित तरीके से अपने पति अमन को खाने में नींद की गोलियां देकर गहरी नींद में सुलाया, फिर गला दबाकर उसकी बेरहमी से जान ले ली। घटना के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र दाखिल किया था।
अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय के मुताबिक, ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूती से पक्ष रखते हुए कुल नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए। मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों की गवाही और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने पूनम को हत्या का मुख्य दोषी पाया। हालांकि, कथित प्रेमी कमलेश कुमार के खिलाफ सीधे सबूत न मिलने के चलते उसे अदालत से राहत मिल गई।