सार्वजनिक जगहों पर नहीं कर पाएंगे छठ पूजा, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज़ कर दी है। जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि लगता है कि याचिकाकर्ता कोरोना महामारी के प्रकोप से वाकिफ नहीं है, किसी भी त्योहार को मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है।

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कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण और तेज़ी से फैलेगा। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण दर 7800  8593 तक चल रही है। कोरोना से मौत का आंकड़ा करीब दुगना हो गया है। 42000 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का तीसरी लहर आ गयी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला बिल्कुल सही है।
याचिका श्री दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट ने दायर किया था। याचिका में मांग की गई थी कि एक हजार लोगों को छठ घाट पर पूजा करने की अनुमति दी जाए।
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