विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत नवंबर की 17 तारीख को धमतरी में वोट डाले जाएंगे। कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ऋतुराज रघुवंशी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आर्टिकल 135 ख, ’मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी की मंजूरी’ में उल्लेखित प्रावधान मुताबिक, मतदान दिवस को किसी व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य कारखाने में नियोजित हर नागरिक को सवेतन अवकाश स्वीकृत किए जाने के आदेश हैं।
उक्त प्रावधान के मुताबिक, किसी बिजनेस, कारखाने या किसी अन्य स्थापन में नियोजित हर नागरिक को, जो लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है, वोटिंग के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
उपधारा (1) के मुताबिक, छुट्टी मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी नहीं मिलेगी, तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेंगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
--Advertisement--