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Up Kiran, Digital Desk: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद न्यायालय ने आरोपी पति को सजा सुनाई है। 10 फरवरी 2023 को ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी सोनम की धारदार हथियार से हत्या करने वाले आरोपी अवधेश को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी है। आइए जानते हैं इस मामले के बारे में विस्तार से।

क्या था पूरा मामला?
यह घटना ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके स्थित एक आवासीय घर की है, जहाँ 10 फरवरी 2023 को अवधेश और उसकी पत्नी सोनम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उस समय अवधेश की मां घर से बाहर गई हुई थी, जिससे घर में सिर्फ दोनों ही मौजूद थे। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर अवधेश ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी सोनम की हत्या कर दी।

पुलिस कार्रवाई और साक्ष्य
घटना के बाद सोनम के शव को आरोपी के घर पर ही पाया गया। मामले की रिपोर्ट 10 फरवरी 2023 को थाना बहोड़ापुर में दर्ज की गई। पुलिस ने घटनास्थल पर विभिन्न साक्ष्य जुटाए और प्रारंभिक जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पत्नी की हत्या के पीछे उसका पति अवधेश ही मुख्य आरोपी है।

न्यायालय का निर्णय
न्यायालय ने इस मामले में सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि मृतका सोनम का शव आरोपी के घर में पाया जाना, दोनों के बीच विवाद होना और अन्य तमाम साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि अवधेश ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी अवधेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 2000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

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