कोरोना आपदा से हुई किसी रिश्तेदार की मौत? सरकार से ऐसे लें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद

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कोविड-19 आपदा से जान गंवाने वालों को सरकार ने आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 22 सितंबर ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को पचास हजार रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया है।

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इस मुआवजे को हासिल करने के लिए संबंधित परिवार को मृतक का कोरोना मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, लाभार्थी के बैंक अकाउंट संबंधी सूचना सलंग्न करके आवेदन संबंधित जिला आपदा अफसर के पास जमा करना होगा।

प्रदेशों सरकारों को दी गई सलाह के मुताबिक, कोविड-19 संक्रमण से जान गंवाने लोगों के परिवारों की आर्थिक सहायता स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से की जाएगी और इसका भुगतान जिला आपदा प्रबंधन अफसर के माध्यम से किया जाएगा।

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित शख्स का कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी आदि कागज़ात जिला के आपदा प्रबंधन अफसर को सौंपने होंगे। आर्थिक सहायता की राशि 30 दिनों के अंदर जारी कर दी जाएगी और पैसा आधार से लिंक किए गए बैंक खाते में जमा होगा।

मोदी सरकार के गृह मंत्रालय के आदेशों के मुताबिक, कई प्रदेश अब आर्थिक सहायता संबंधी अधिसूचना जारी कर चुके हैं, लोगों से संबंधित जिला आपदा प्रबंधन अफसर के माध्यम से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अवगत करा दें कि पंजाब में भी मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है और सभी डीएम को 15 अक्टूबर तक मृतकों के घरवालों की सूचना सौंपने के लिए कहा गया है।

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