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ऐसा कहा जाता है कि नया साल अपने साथ नई चीजें लेकर आता है। मगर अब नए साल में कुछ बदलाव होंगे, जिसका असर हमारी जेब पर भी पड़ेगा। इस बीच कई नियम भी बदल जायेंगे। जनवरी 2024 से शुरू होकर, कई नियम लागू होंगे जिनके बारे में आपको अवगत होना जरुरी है। इसमें सिम कार्ड से लेकर बीमा से जुड़े नियम शामिल हैं। आईये जानते हैं।

सिम कार्ड से जुड़े नियम

सिम कार्ड खरीदने और स्टोर करने का तरीका बदल जाएगा। एक नया दूरसंचार विधेयक कानून बन गया है। सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सिम कार्ड की बिक्री और खरीद पर नियम ला रही है। अब सिम कार्ड खरीदने के लिए डिजिटल केवाईसी अनिवार्य होगी। टेलीकॉम कंपनियां अब सिम खरीदने वाले सभी ग्राहकों को बायोमेट्रिक डेटा देना अनिवार्य कर देंगी। फर्जी सिम कार्ड धारकों को 3 साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सिम विक्रेताओं के लिए नया नियम है कि अब उन्हें इसके लिए वेरिफिकेशन कराना होगा। साथ ही, अब सिम कार्ड के थोक वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बैंक लॉकर से संबंधित नियम

बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों के पास 31 दिसंबर तक संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करके राशि जमा करने का विकल्प है। इसके बाद भी अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो 1 जनवरी से उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा.

बीमा पॉलिसी

बीमा नियामक IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) ने सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से बीमा ग्राहकों को ग्राहक सूचना पत्रक प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिसमें बीमा से संबंधित सभी अहम डिटेल उन्हें सरल शब्दों में समझाई जानी चाहिए।

बीमा पहल

बीमा ट्रिनिटी परियोजना शुरू की जाएगी। इनमें बीमा सुविधा, बीमा विस्तार और बीमा वाहक उत्पाद शामिल हैं, जिनके माध्यम से सरकार विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है। बीमा सुगम के माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा को खरीदना आसान बनाने से लेकर बीमा सुगम के माध्यम से किफायती बीमा कवरेज प्रदान करने तक, इसका मकसद बीमा वाहक के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर काम करना है। ये तीनों प्रोडक्ट जनवरी या नए साल में किसी समय लॉन्च किए जा सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न

जिन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2022-23 (AY-2023-24) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे 1 जनवरी से अपना बिल रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही, जिन करदाताओं के रिटर्न में त्रुटियां हैं, वे अपना संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

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