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समय पर व्हीलचेयर न मिलने से एक बीमार यात्री की मौत हो गई और इंडिगो सहित एयरलाइन पर मुआवजे के तौर पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

यह घटना साल 2021 में हुई थी। 19 नवंबर, 2021 को, चंद्र शेट्टी नाम के एक 60 वर्षीय यात्री, अपनी पत्नी सुमती और बेटी दीक्षिता के साथ, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर इंडिगो की एक उड़ान में सवार हुए थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें बेचैनी महसूस हुई।

उस वक्त सुमति ने इंडिगो के कर्मचारियों से मदद की गुहार लगाई थी। इसी दौरान परेशान चंद्रा शेट्टी जमीन पर गिर पड़े। सुमति ने उन्हें ले जाने के लिए व्हीलचेयर की मांग की। मगर इंडिगो या एयरपोर्ट के किसी भी कर्मचारी ने उनकी मदद नहीं की। शेट्टी परिवार का आरोप है कि समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हुई है.

इस मामले में शेट्टी परिवार ने इंडिगो और एयरपोर्ट प्रशासन के विरूद्ध कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने इस मामले में एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रशासन को फटकार लगाई और परिवार को मुआवजे के तौर पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यात्रियों की सुरक्षा एयरलाइन और हवाईअड्डे की जिम्मेदारी है।

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