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चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में चुनाव अफसर ने आप और कांग्रेस के वोट अयोग्य घोषित कर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इससे बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। वीडियो सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव अफसर को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में बड़ा फैसला आया है।

चंडीगढ़ के मेयर द्वारा वोटों की गिनती में की गई गड़बड़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। मेयर चुनाव के वोटों की दोबारा गिनती होनी चाहिए। साथ ही पीठ ने निर्देश दिया है कि जिन 8 वोटों को चुनाव अफसर ने क्रॉस का निशान हटाकर अमान्य कर दिया था, उन्हें वैध माना जाए।

बीते कल को हुई सुनवाई में अफसर ने माना था कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस बनाकर वोट खारिज कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि वह ऐसा करते समय कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि कैमरे की तरफ बहुत शोर हो रहा था इसलिए मैं उधर देख रहा था। जब इस अफसर से पूछा गया कि किस अफसर द्वारा वोटों पर क्रॉस का निशान बनाया गया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने आठ वोटों पर क्रॉस का निशान लिखा था। आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार आए और मतपत्र छीनकर भाग गए।

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