सरकार ने लिया बड़ा फैसला- अब सस्ता होगा प्याज, आम जनता में दौड़ी खुशी की लहर

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त्यौहार के मौसम में लगातार बढ़ रही प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जमाखोरी और कालाबाजारी से बढ़े प्याज के दाम पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र सरकार की तरह राज्य सरकार सरकार ने भी स्टाक लिमिट तय कर दी है। सरकार का यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगा।

दरअसल, आम जनता को राहत पहुंचाते हुए प्रदेश सरकार ने प्याज की स्टॉक सीमा तय कर दी है। प्याज व्यापारियों को रजिस्टर में हर दिन के स्टाक का ब्यौरा रखना होगा। व्यापारियों को स्टाक का पाक्षिक रिटर्न सरकार को देना होगा और यह बताना होगा कि उसके पास अब तक कितना प्याज आया, कितना बेचा जा चुका है और कितना अभी स्टॉक में उपलब्ध है। नियम अनुसार थोक व्यापारी 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल तक ही प्याज का स्टॉक रख सकेंगे। जिससे प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावना है।

हालांकि ये लिमिट प्याज की खेती करने वाले किसानों पर लागू नहीं होगी। बात दे कि राजधानी में रोजाना प्याज की आवक करीब 180 मीट्रिक टन है। यहां 110 मीट्रिक टन प्याज नासिक से आ रही है, जबकि बाकी प्याज प्रदेश के ही अलग अलग जिलों से आ रही है। इन दिनों प्याज के बढ़ते दामों के कारण जमाखोरी और कालाबाजारी जोरों से चल रही है।

आम उपभोक्‍ता खुश

मध्‍य प्रदेश में शिवराज सरकार के इस निर्णय से आम जनता ने राहत की सांस ली है। गृहणी श्‍वेता सिंह ने कहा कि प्‍याज के बिना सब्‍जी जैसे बेस्‍वादी लगती है, जब स्टाक लिमिट तय है तो मजबूरी में ही सही बाजार में प्‍याज की खूब उपलब्‍धता हो सकेगी, जिसके कारण आनेवाले दिनों में जल्‍द ही प्‍याज सस्‍ती मिलेगी। । पिछले कई दिनों से तेज कीमतों के कारण से भरपूर प्‍याज सब्‍जी बनाते वक्‍त उपयोग नहीं कर पा रही थी, कम से कम कीमतों पर लगाम लगने से हमें कम कीमत की अब प्‍याज तो नसीब हो सकेगी। इसी तरह का सोचना गीता शर्मा, राहिणी खत्री और दिव्‍या ठाकरे का है। ये सभी सरकार के इस निर्णय से खुश हैं।

 

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