img

प्रयागराज।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में व्यासजी तहखाने में पूजा करने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

उल्लेखनीय है कि वाराणसी जिला जज के गत 31 जनवरी को ज्ञानवापी के यासजी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी, जिसे अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर् ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी को पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से अब व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी।  इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है।  

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी। इसी तरह मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने पक्ष रखा था। बताते चलें कि वाराणसी जिला जज के आदेश पर उसी दिन देर रात तहखाने को खोलकर पूजा अर्चना शुरू करा दी गई थी। 

--Advertisement--