प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने आम जनता से अपील की है, कि वे मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें।
वहीं कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुये, चार वार्ड पर एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।
इसके अलावा अदालत ने कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की योजना का ब्लू प्रिंट तैयार कर पेश करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने जरूरी सेवाओं को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने का भी निर्देश जारी किया है।
सभासदों के कार्यों का होगा निरीक्षण…
अदालत ने प्रयागराज के 80 वार्डों के सभासदों के प्रयासों, कार्यों और लोगों के सहयोग का निरिक्षण करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को 4 वार्ड पर एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया। प्रशासन को सौ से अधिक लोगों की भीड़ वाले एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश भी दिया।
वहीं हाईकोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी जोनल अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसएसपी लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बता दें कि कोर्ट ने प्रयागराज के पास स्थित कटरा के सभासद अजय यादव के कोविड-19 को लेकर किये गये, कार्यों की सराहना भी की।
न्यायालय परिसर में मास्क पहनें वकील…
हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के मद्देनदर चिंता जताते हुये, वकीलों से कहा है कि वे न्यायालय परिसर में मास्क पहनकर आयें, और पहने रहें। कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, डीएम प्रयागराज, नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज से आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी। जिस पर अगली सुनवाई 7 सितम्बर को होगी।