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पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 जून 2023 तक की डेडलाइन दी गई थी. अब टाइम पीरियड खत्म हो गया है और जिन लोगों ने यह काम नहीं किया है उन्हें वित्तीय लेनदेन करने में दिक्कत होगी. इस बीच पहले ही साफ कर दिया गया है कि जिन लोगों ने पैन आधार को लिंक नहीं कराया है उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाएगा.

यदि आप 30 जून 2023 तक आधार और स्थायी खाता संख्या (पैन) को लिंक करने में असमर्थ हैं, तो आपको कोई भी वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन जगहों पर पैन कार्ड अनिवार्य है वहां आपको दिक्कत होगी. सीबीडीटी दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि समय सीमा से पहले पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में कई पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं. पैन को आधार से लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।

1,000 रुपये का शुल्क चुकाने के बाद, आधार कार्ड विवरण प्रदान करके 30 दिनों के भीतर पैन को पुनः सक्रिय किया जा सकता है। पीआईबी ने 28 मार्च 2023 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी. इसके अनुसार, यह कहा गया था कि 1,000 रुपये का शुल्क चुकाने के बाद, निर्धारित प्राधिकारी को आधार की जानकारी प्रदान करके 30 दिनों के भीतर पैन को फिर से सक्रिय किया जा सकता है।

लिंकिंग स्टेटस ऐसे करें चेक

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट इनकमटैक्स.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • लिंक अनुभाग खोलें और लिंक आधार स्थिति विकल्प चुनें।
  • अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
  • 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको स्क्रीन पर पैन-आधार लिंक स्टेटस दिखाई देगा।
  • यदि आपका पैन कार्ड और आधार लिंक है तो यह लिंक्ड दिखाई देगा। अन्यथा, यह लिंक करने के लिए जानकारी दिखाएगा.

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