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भारत में नागरिक डिजिटल लेनदेन की शुरुआत के बाद से नव निर्मित सामान्य स्थिति को अपना रहे हैं। दूसरी ओर, अभी भी बहुसंख्यक भारतीय हैं जो घर में पैसे रखने के पारंपरिक तरीके पर भरोसा करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? 

आप भी इन तरीकों को अपना सकते हैं मगर क्या आप जानते हैं कि घर में कितना पैसा रखा जा सकता है, इस पर भी पाबंदियां हैं। यदि आप व्यवसायी हैं तो घर में नकदी रखना सामान्य बात है मगर यदि आयकर अधिकारियों ने आपके घर पर छापा मारा तो क्या होगा?  आईये जानते हैं घर में कितना कैश रखा जा सकता है।

नियमों के अनुसार, आप घर में जितना चाहे उतना नगद रख सकते हैं। इसको लेकर कोई भी लिमिट सरकार की तरफ से तय नहीं की गई है, मगर शर्त ये है कि जो भी कैश आपके पास मौजूद हो, वह कहां से आया है और उसका क्या स्त्रोत है। यदि आपके दस्तावेज घर में रखी रकम से मेल नहीं खाते हैं तो आयकर अधिकारी आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। ऐसे मामलों में, आयकर अधिकारी बेहिसाब राशि को जब्त कर लेंगे और जुर्माना कुल राशि का 137% तक हो सकता है।

आयकर विभाग द्वारा तैयार किए गए कैश टैक्स से जुड़े इन नियमों को हमेशा ध्यान में रखें

  • किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऋण या जमा के लिए 20,000 रुपये या उससे अधिक की नकद राशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। यह नियम किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण पर भी लागू होता है।
  • किसी भी वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर जुर्माना तभी लगाया जा सकता है, जब वे बेहिसाब हों और उनके पास कोई स्रोत न हो।
  • सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के मुताबिक, एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करने या निकालने के लिए PAN नंबर और डिटेल्स की जरूरत होती है।
  • यदि खाताधारक एक साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है, तो उसे पैन और आधार विवरण दिखाना होगा।
  • किसी भी भारतीय व्यक्ति को नागरिक जांच एजेंसी की जांच के अधीन किया जा सकता है यदि संपत्ति की खरीद या बिक्री 30 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि से की जाती है।
  • क्रेडिट-डेबिट कार्ड भुगतान के दौरान यदि कोई कार्डधारक एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता है, तो उस व्यक्ति के विरूद्ध जांच शुरू की जा सकती है।
  • रिश्तेदारों से एक दिन में करीब 2 लाख रुपये की नकद राशि नहीं ली जा सकती है. यह प्रक्रिया बैंक के माध्यम से की जानी चाहिए है।

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