31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 31 जुलाई को शाम 06:00 बजे तक असेसमेंट ईयर 2023 से 2024 के लिए साढ़े 6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए गए। इनमें से लगभग 36,91,000 आईटीआर सिर्फ 31 जुलाई के दिन दाखिल किए गए। अगर आपने यह डेडलाइन मिस कर दी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आप 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कुछ फाइल देनी पड़ेगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय ₹5 लाख से ज्यादा है तो उसे ₹5,000 की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम ₹5 लाख से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में ₹1,000 भरने होंगे।
आईटीआर फाइल करते वक्त ध्यान रखें कि आप जो असेसमेंट ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वह सही फाइनेंशियल ईयर दो हज़ार 22 से 2023 के लिए सही असेसमेंट ईयर दो हज़ार 23 दो हज़ार 24 है। आईटीआर फॉर्म में कई लाइनें और कॉलम होते हैं, जिनमें सभी डिटेल्स एक पर्टिकुलर फॉर्मैट में एंटर करना होगा, जो अगर ठीक से नहीं किया गया तो गलतियां हो सकती हैं।
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