उच्चतम न्यायालय ने बीते कल को उस आरोपी को बेल देने से मना कर दिया, जिसपर इल्जाम है कि उसने मित्रों के साथ मिलकर साँप से डसवाकर एक महिला का कत्ल कर दिया। राजस्थान के आरोपी की जमानत याचिका पर मुख्य जज एनवी रमना, जज सूर्य कांत और जज हीमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान जज सूर्य कांत ने साँप से कटवाकर हत्या के नए चलन पर चिंता जाहिर की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि ये एक नया चलन है कि लोग सपेरों से खतरनाक साँप लाते हैं और इससे डसवाकर किसी की हत्या कर देते हैं। ये राजस्थान में बहुत चलन में है। हालांकि, आरोपी के वकील कृष्ण कुमार के वकील आदित्य चौधरी ने कहा कि आरोपी के विरूद्ध कोई सीधा सबूत नहीं है।
इल्जाम है कि कृष्ण कुमार मुख्य आरोपी के साथ सेपेर के पास गया था और वे 10 हजार रुपए में साँप खरीदकर लाए थे। चौधरी ने कहा कि उनका मुवक्किल नहीं जानता था कि उसका दोस्त साँप या जहर क्यों खरीद रहा है। उसे बताया गया था कि चिकित्सा कारणों से इसकी आवश्यकता है। एडवोकेट ने दलील दी की उनका क्लाइंट महिला के घर साँप के साथ नहीं गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उसके भविष्य को ध्यान में रखकर जमानत दे दी जाए।