बैंकों में पड़ा आपका 'खजाना' बस 3 कदम दूर: RBI दे रहा गारंटी, उद्गम (UDGAM) पोर्टल से सूद समेत वापस मिलेगा पैसा
क्या आपका या आपके परिवार के किसी बुजुर्ग (जैसे दादा-दादी या माता-पिता) का कोई ऐसा पुराना बैंक खाता है, जिसे सालों पहले खुलवाकर लोग भूल चुके हैं? अगर हाँ, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के नागरिकों को उनके पुराने खातों में फंसे पैसे (Unclaimed Deposits) को वापस दिलाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है.
आरबीआई ने साफ किया है कि बैंकों में पड़ा आपका पैसा कभी बेकार नहीं जाता. मूल खाताधारक या उनके कानूनी वारिस (Legal Heirs) जब चाहें, तब बैंक से अपना पैसा ब्याज (सूद) समेत वापस मांग सकते हैं.
कब 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट' बन जाता है आपका पैसा?
रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बैंक खातों में जमा राशि को समय के आधार पर इन श्रेणियों में बांटा जाता है:
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इनऑपरेटिव अकाउंट (Inoperative Account): अगर किसी चालू या बचत खाते (Savings/Current Account) में लगातार 2 साल से अधिक समय तक कोई लेन-देन (Transaction) नहीं होता है, तो बैंक उसे 'इनऑपरेटिव' घोषित कर देता है.
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अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposit): यदि खाते में 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई गतिविधि नहीं होती है, तो उस पैसे को 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट' मान लिया जाता है. इसके बाद बैंक इस राशि को आरबीआई के डीईए (DEA - Depositor Education and Awareness) फंड में ट्रांसफर कर देता है.
आरबीआई की गारंटी: पैसा भले ही आरबीआई के डीईए फंड में चला जाए, लेकिन उस पर आपका मालिकाना हक खत्म नहीं होता. आप जब चाहें, निर्धारित प्रक्रिया के तहत इस पैसे को ब्याज सहित क्लेम कर सकते हैं.
घर बैठे कैसे चेक करें अपना भूला-बिसरा पैसा?
आरबीआई ने जनता की सहूलियत के लिए एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल शुरू किया है, जिसका नाम है UDGAM (Unclaimed Deposits Gateway to Access Information).
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://udgam.rbi.org.in पर जाएं.
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पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें.
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इसके बाद खाताधारक का नाम और कुछ बुनियादी जानकारियां (जैसे पैन नंबर, वोटर आईडी या जन्मतिथि) दर्ज कर सर्च करें.
वर्तमान में इस पोर्टल पर देश के 30 से अधिक प्रमुख बैंकों में पड़े लावारिस धन को खोजने की सुविधा उपलब्ध है. इसके अलावा, आप संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी 'Unclaimed Deposits' की सूची में अपना नाम देख सकते हैं.
RBI ने बताया पैसा वापस पाने का 3-Step फॉर्मूला
यदि आपको उद्गम पोर्टल या बैंक की लिस्ट में अपने पैसे की जानकारी मिल जाती है, तो उसे निकालने की प्रक्रिया बेहद सरल है. आरबीआई ने इसके लिए 3 आसान कदम बताए हैं:
स्टेप 1: बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा (Branch) में जाएं
पैसे का दावा करने के लिए आपको उसी शहर या उसी होम-ब्रांच में जाने की कतई आवश्यकता नहीं है, जहाँ सालों पहले खाता खुला था. आप अपने बैंक की देश भर में स्थित किसी भी नजदीकी शाखा में जाकर संपर्क कर सकते हैं.
स्टेप 2: क्लेम फॉर्म और KYC दस्तावेज जमा करें
बैंक शाखा में जाकर आपको 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्लेम फॉर्म' भरना होगा. इसके साथ ही आपको अपने चालू और वैध केवाईसी (KYC) दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें निम्नलिखित पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं:
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पैन कार्ड (PAN Card)
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आधार कार्ड (Aadhaar Card)
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वोटर आईडी कार्ड (Voter ID)
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पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस
स्टेप 3: वेरिफिकेशन के बाद खाते में आएगा पैसा
आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों और दावों का बैंक अधिकारियों द्वारा मिलान (Verification) किया जाएगा. प्रक्रिया पूरी होते ही बैंक आपकी पूरी जमा राशि को नियमों के अनुसार बनने वाले ब्याज (Interest) के साथ आपके एक्टिव खाते में ट्रांसफर कर देगा या भुगतान कर देगा.
खाताधारक की मृत्यु होने पर 'कानूनी वारिस' को कैसे मिलेगा पैसा?
आरबीआई ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि यदि मूल खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके कानूनी वारिस (Legal Heirs) या नॉमिनी (Nominee) भी इस राशि पर अपना दावा ठोक सकते हैं. इसके लिए उन्हें बैंक में क्लेम फॉर्म और अपने केवाईसी के साथ-साथ मूल खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) और कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) पेश करना होगा.