img

दिल्ली के शराब कांड में बीते कल को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा समन को इग्नोर करने का फैसला एजेंसी के लिए हैरान करने वाला था। सूत्रों ने केजरीवाल के लॉस्ट मिनट में समन पर पुनर्विचार की बात को खराब कानूनी सलाह बताया है।

उन्होंने कहा कि इस केस की सुनवाई जल्द खत्म करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के सीएम को नया समन जारी किया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निदेशालय आज ही केजरीवाल को नया समन जारी कर सकती है। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ अटकल ही है। इसको लेकर कोई पक्की सूचना सामने नहीं आई है।

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब कोई शख्स समन प्राप्त करने के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से मना कर देता है तो सबसे पहले जांच एजेंसी उसको इसके पीछे की वजह स्पष्ट करने को कह सकती है। वजह जायज लगने पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कुछ समय देते हुए दूसरा समन जारी किया जा सकता है।

बता दें, एक व्यक्ति अधिकतम तीन बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन तीन बार के बाद जांच एजेंसी उसके नाम गैर जमानती वॉरंट की मांग कर सकती है। कोर्ट द्वारा जारी एक आदेश होता है जिसके तहत उस व्यक्ति को एक विशेष तारीख और समय दिया जाता है और उस दिन उस व्यक्ति को अदालत के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। पर अगर गैर जमानती वॉरंट की भी अवहेलना की गई तो व्यक्ति को अऱेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। 

--Advertisement--