आज हम आपको सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जो खासतौर से बेटियों के लिए है लागू की गई है। दरअसल, बेटियों के प्रति नाकारत्मक सोच की वजह से वे हमेशा से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। बेटियों के पार्टी इस नकारात्मकता के भाव को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangla Yojana) लेकरआई है। इस योजना तहत बेटियों को राज्य सरकार की तरफ से 15,000 रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाता है।
ये है स्कीम?
प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की लड़कियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कन्या सुमंगला योजना लागू की है। इस योजना को अंतर्गत बेटियों को पूरे 15,000 रुपये राज्य सरकार के तरफ से प्रदान किये जाते हैं। योजना का लाभ सिर्फ उन्ही बेटियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में जन्मी हो। (Kanya Sumangla Yojana)
कितने रुपये का मिलता है फायदा?
योगी सरकार की कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangla Yojana) के तहत बेटियों को पूरे 15000 रुपये दिए जायेंगे। इस राशि को 6 समान किस्तों में उनके खाते में ट्रांफर किया जायेगा।
किस तरह मिलेंगे 15000 रुपये
अब आपको बताते हैं प्रदेश सरकार बेटियों को कैसे ये 15,000 रुपये का लाभ देती है। छह श्रेणियों में विभाजित कर पैसे इस प्रकार दिए जाते हैं। (Kanya Sumangla Yojana)
1- बालिका के जन्म होने पर – पहली किस्त के 2000 रुपये।
2- एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण पर – दूसरी किस्त के 1000 रुपये
3- कक्षा एक में प्रवेश लेने पर – तीसरी किस्त के 2000 रुपये
4- कक्षा 6 में प्रवेश लेने के बाद – चौथी किस्त के 2000 रुपये
5- कक्षा 9 में एडमिशन के बाद – पांचवी किस्त के 3000 रुपये
6- 10वीं या 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण करके स्नातक या फिर 2 साल से अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स पर – छठी किस्त के 5000 रुपये दिए जाते हैं।
चेक करें ऑफिशियल वेबसाइट
इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/women_welfare/index.php पर विजिट कर लें।
इन्हें मिलता है लाभ
- राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उसी बेटी को मिलेगा जिसका जन्म एक अप्रैल 2019 को या फिर उसके बाद हुआ हो।
बेटी और उसका परिवार उत्तर प्रदेश ला रहने वाला हो। - परिवार के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/ आधार कार्ड/ वोटर पहचान पत्र/ इलेक्ट्रिसिटी/ टेलीफोन बिल होना चाहिए और वही मान्य होगा।
- लाभार्थी के पिता की सलाना आय अधिकतम 3 लाख रुपये हो।
- एक परिवार से अधिकतम दो ही बच्चियों को ही इसका लाभ मिल सकेगा।
- लाभार्थी परिवार में दो बच्चे से अधिक न हों।
- अगर किसी के घर में पहली संतान लड़की हो और बाद में जुड़वा संतान में दोनों लड़की हों तो ऐसी स्थिति में तीनों बालिकाओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। (Kanya Sumangla Yojana)
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