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lok sabha: एक्ट्रेस कंगना रनौत फिलहाल लोकसभा में सांसद हैं। मगर एक शख्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उसकी सांसदी रद्द की जाए। कंगना रनौत हिमाचल के मंडी से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुनी गई थीं। अब कंगना रनौत की सांसदी मुश्किल में है। हाई कोर्ट ने कंगना को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने कंगना को अपना बयान पेश करने के लिए 21 अगस्त तक का वक्त दिया है।

लायक राम नेगी ने कंगना के विरूद्ध याचिका दायर की है। उन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट से कंगना रनौत का चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई है। नायक वन विभाग का पूर्व कर्मचारी है। उन्होंने समय से पहले वीआरएस ले लिया है। उन्होंने याचिका में इल्जाम लगाया कि नेगी चुनाव लड़ना चाहते थे मगर मंडी चुनाव अफसरों ने उनकी उम्मीदवारी गलत तरीके से रद्द कर दी।

साथ ही उम्मीदवारी फॉर्म भरते समय सरकारी आवास का बिजली, पानी और टेलीफोन का नो ड्यूटी सर्टिफिकेट लाने को कहा गया। इसके लिए उन्हें 1 दिन का समय दिया गया था। याचिका में कहा गया है, मगर अगले दिन जब ये दस्तावेज चुनाव अफसरों को सौंपे गए तो उन्होंने इन्हें लेने से इनकार कर दिया और मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी।

...और कंगना रनौत सांसद बन गईं

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक और बेबाक बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया था। कंगना ने यहां भारी अंतर से जीत हासिल की। कंगना रनौत ने मंडित इंडिया अघाड़ी से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को 74 हजार 755 वोटों से हराया। बहुजन समाजवादी पार्टी के डाॅ। ये थे प्रकाशचंद्र भारद्वाज, भारद्वाज को 4393 वोट मिले।

क्या सांसदों का कार्यकाल रद्द किया जा सकता है?

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के तहत, मंडी चुनाव में सांसद के रूप में कंगना रनौत की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है यदि याचिकाकर्ता अदालत में यह साबित कर दें कि उनकी उम्मीदवारी अवैध रूप से रद्द की गई थी।

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