कोरोना को लेकर कई राज्यों ने जारी किये नये दिशानिर्देश, जानें – अपने प्रदेश का हाल

img

पुरे देश में कोरोना महामारी के नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही हैं। हालात सामान्य होने के साथ ही कई राज्यों ने दूसरी लहर में लगे कोरोना प्रतिबंधों में राहत देनी शुरू कर दी हैं।

इसी के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार रेस्‍टोरेंट, मॉल्‍स, स्विमिंग पूल और जिम को नियमों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

दिल्ली

अनलॉक -7 के तहत दिल्ली सरकार ने रविवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के स्कूलों में सभागारों और असेंबली हॉल को प्रशिक्षण और बैठक के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा है कि वह अब स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारी और योजना बना रही है।

डीडीएमए द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के सभागारों और विधानसभा हॉल का इस्तेमाल प्रशिक्षण और बैठक के लिए 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ किया जा सकता है। इस दौरान मानक संचालन प्रक्रिया और सरकार के अन्य दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में नया दिशा-निर्देश जारी करते हुए कर्फ्यू में और दो घंटे की ढील दी गई है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छूट के बाद भी कोरोना प्रोटोकाल पूरी तरह पालन कराया जाए।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के लिए मास्क, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी लागू होगी।

पंजाब

पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए नाइट कर्फ्यू और वीकएंड कर्फ्यू को हटा दिया है। इसके साथ ही कॉलेज और कोचिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्पा, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, खेल परिसर, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि खोले जा सकेंगे।

हरियाणा

वहीं, हरियाणा सरकार ने कोरोना दिशनिर्देशों में कुछ छूट के साथ 12 जुलाई की सुबह 5 बजे से 19 जुलाई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियों को बढ़ा दिया है। शादियों और अंत्येष्टि के लिए सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक स्पा की अनुमति होगी।

 

Related News