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MUDA scam: कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धरमैया के विरूद्ध मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इस निर्णय के पीछे टी जे अब्राहम, प्रदीप, और स्नेहमयी कृष्णा की ओर से दायर की गई याचिकाएं हैं। पहले राज्यपाल ने 26 जुलाई को सिद्धरमैया को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया था, जिसमें सीएम से आरोपों पर जवाब देने को कहा गया था। कर्नाटक सरकार ने इस नोटिस को वापस लेने की मांग की थी, इल्जाम लगाते हुए कि ये एक 'संवैधानिक दुरुपयोग' है।

गृह मंत्री परमेश्वर ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए इल्जाम लगाया कि राज्यपाल गहलोत पर बाहरी दबाव था। उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक दबाव का नतीजा है और राज्यपाल का दुरुपयोग हुआ है।

ऐसा इल्जाम है कि सीएम की पत्नी पार्वती को मैसूरु के एक वीआईपी क्षेत्र में मुआवजे के तौर पर ऐसी जमीन दी गई जिसका मूल्य उनकी उस जमीन की तुलना में ज्यादा था, जिसका MUDA ने अधिग्रहण किया था।

सीएम सिद्धरमैया ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि उनकी पत्नी उचित मुआवजे की हकदार हैं। परमेश्वर ने बताया कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री को नोटिस देने से पहले पूरी जानकारी दी गई थी, मगर इसके बावजूद अनुमति दी गई। उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले को कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी।

 

 

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