NEET OBC Reservations: SC का बड़ा फैसला, कहा, तुरंत शुरू की जाए काउंसलिंग, मिली इस बात की मंजूरी

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नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायलय ने आज नीट पीजी दाखिले में (NEET OBC Reservations) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट (MBBS/BDS/ MD/MS/MDS) में केंद्र सरकार के OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय को बरकरार रखा है।

NEET OBC Reservations

मिली स्वीकृति

बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज NEET PG काउंसिलिंग (NEET OBC Reservations) को लेकर फैसला सुना दिया दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27% OBC और 10% आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को स्वीकृति दे दी है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने 27% OBC और 10% आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसिलिंग (NEET OBC Reservations)  शुरू करने की इजाजत मांगी थी। इधर याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है।

सर्वोच्च न्यायलय ने कहा, (NEET OBC Reservations) ‘’हमारे सामने दलील दी गई कि इस साल से लागू की गई आरक्षण नीति असंवैधानिक है, हमने EWS की सीमा 8 लाख रुपए रखने पर जवाब मांगा, अक्टूबर में सवाल पूछा गया था, इसके बाद केंद्र ने 25 अक्टूबर को काउंसिलिंग रोक दी, 28 अक्टूबर को कहा कि दीवाली के बाद सुनवाई हो, 25 नवंबर को नीति की समीक्षा की बात कही और एक महीने का समय मांगा।’’

कोर्ट ने कहा, ‘’अब बताया गया है कि कमेटी ने इस साल यही व्यवस्था रखने की सिफारिश की है, हमने सभी पक्षों को बातों को सुना, मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है, EWS का पैमाना तय करने में कुछ समय लगेगा, OBC आरक्षण को हम स्वीकृति दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि काउंसिलिंग तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है। ऐसे में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण हो, मार्च के तीसरे हफ्ते में पांडे कमेटी की सिफारिश (8 लाख) की वैधता पर सुनवाई होगी। (NEET OBC Reservations)

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