नई दिल्ली, 24 सितंबर यूपी किरण। केंद्र सरकार के नए श्रम कानून को संसद सदन की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेच्युटी लेने के लिए 5 साल की समय सीमा खत्म हो गई है।
बता दें कि अब कंपनी प्रत्येक वर्ष ग्रेच्युटी देगी। अभी तक जो नियम था, उसके अनुसार कर्मचारियों को किसी एक कंपनी में अनवरत 5 साल तक कार्य करना जरूरी था। वहीं अब ये नियम कॉन्ट्रैक्ट (ठेकेदारी) पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
आपको बता दें कि ग्रेच्युटी कंपनी की ओर से अपने सभी कर्मचारियों को दी जाती है। लेकिन इसके लिए अनवरत 5 साल तक एक ही कंपनी (कारखाना) में कार्यरत होना जरूरी होता है। जबकि मृत्यु अथवा अक्षम हो जाने पर ग्रेच्युटी बैलेंस दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरा होना जरूरी नहीं है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तक होती है।