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रिजर्व बैंक की तरफ से दो हजार के करेंसी नोट को वापस लेने के ऐलान के बाद लोग इन्हें खपाने में जुट गए। कुछ लोग अपने खातों में जमा करा रहे हैं, तो कुछ बैंक जाकर नोट बदलवाने में लगे हैं। बहुत से लोग बाजार में सामान की खरीदारी करके दो हजार के नोटों को ठिकाना लगाने में जुटे है।

आम जरूरत की चीजों से लेकर लग्जरी आइटम तक खरीदने में इन दोनों दो हजार के नोटों का इस्तेमाल हो रहा है। कई ऐसी भी खबरें आ रही है कि कुछ दुकानदार दो हजार का नोट लेने से इंकार कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएँगे अगर कोई इन नोटों को लेने से इनकार करें तो क्या होगा?

क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है? क्या उसे जेल हो सकती है? इस बारे में कानूनी जानकारों का कहना है कि दो हजार के नोट को लेने से इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और अब इसकी वजह भी जान लीजिए ने कि दो हजार के नोटों को बंद नहीं किया गया, वापिस लिया जा रहा है।

इसके लिए भी 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि दो हजार के नोट अभी लीगल बने रहेंगे। यानी कि कानूनी रूप से इन की वैधता बनी रहेगी। अब जब ये नोट कानूनी रूप से वैध है तो उन्हें लेने से इनकार करना उन के दायरे में आता है। इस बारे में के नियम बिल्कुल स्पष्ट है। इन नियमों को तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

नियमों का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि वैध करेंसी को लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर आईपीसी की धारा एक सौ चौबीस के तहत केस दर्ज कराया जा सकता है। आपको बता दें कि ये धारा देशद्रोह से संबंधित है। इसमें आरोप साबित होने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
 

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