‘शादी में सिर्फ 20 लोगों को परमिशन, लेकिन दारू की दुकानों पर 500 की भीड़..’,कोर्ट ने लगाई फटकार

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केरल हाई कोर्ट ने दारू के ठेकों के बाहर भीड़ जुटने पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक ओर शादी में सिर्फ बीस लोगों को आने की ही अनुमति है, तो वहीं दूसरी ओर दारू के ठेकों के बाहर भीड़ इकठ्ठा हो रही रही है।

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कोर्ट ने कहा कि, शादियों में सिर्फ बीस लोगों को आने की ही अनुमति दी गई है, किंतु शराब की दुकानों के बाद 500 से ज्यादा लोग जुट रहे हैं। वहां सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा है।

हाई कोर्ट ने Bevco को हड़काते हुए कहा कि आपने जरूरी सेवाओं की भी व्यवस्था नहीं की। बता दें कि Bevco एक सरकारी एजेंसी है, जो दारू की आपूर्ति का कार्य संभालती है। कोर्ट के जज जस्टिस देवन रामचंद्रन ने ये टिप्पणियां अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए की। उच्च न्यायालय ने शराब की दुकान के बाहर भीड़ कम करने का आदेश दिया था, किन्तु थ्रिसूर (Thrissur) में एक शराब दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था।

कोर्ट ने आगे कहा कि, इस भीड़ के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस समय Bevco की लाचारी नहीं, बल्कि लोगों का स्वास्थ्य अहम है। हाईकोर्ट ने दारू की दुकानों के बाहर लग रही भीड़ को कम करने के लिए कहा है।

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